बलरामपुर। सिविल जज सीनियर डिवीजन/फास्ट ट्रैक कोर्ट राहुल आनंद ने शुक्रवार को लापरवाही से वाहन चलाने के आरोपी को दोषी करार देते न्यायालय उठने तक कटघरे में खड़ा रहने की सजा दी। न्यायाधीश ने दोषी पर 1250 रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। मामले में 24 वर्ष बाद फैसला आया है।
एमबी सिंह ने 26 फरवरी 2001 को देहात क्षेत्र के भैसहवाडीह निवासी विजय कुमार पांडेय उर्फ प्रेम हंस के खिलाफ लापरवाही से वाहन चलाकर नुकसान पहुंचाने का केस दर्ज कराया। पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की विवेचना की। जांच के बाद आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया था। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने व पत्रावली के अवलोकन के बाद विजय कुमार पांडेय को लापरवाही से वाहन चलाकर नुकसान पहुंचाने का दोषी मानते हुए सजा सुनाई। (संवाद)