बलरामपुर। हरैया क्षेत्र के ग्राम बेलवा निवासी बिंदेश्वरी प्रसाद तिवारी ने चार सितंबर 2013 को एफआईआर दर्ज कराई थी। कहा था कि ग्राम बेलवा निवासी राजेंद्र मौर्या व विजय कुमार मौर्या और लखौरी निवासी फैजान ने उनके भाई की हत्या करके शव गड्ढे में फेंक दिया था। पुलिस ने केस दर्ज करके जांच की।
विवेचना के बाद आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने और पत्रावली का अवलोकन करने के बाद अपर जिला जज प्रथम ने राजेंद्र मौर्या, विजय कुमार मौर्या व फैजान को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही न्यायाधीश ने 55000-55000 रुपये अर्थदंड अदा करने का आदेश दिया है। (संवाद)