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Balrampur News: गैर-इरादतन हत्या में तीन दोषियों को 8-8 साल की सजा

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बलरामपुर। साइकिल बेचने के विवाद में युवक की पिटाई कर गैर-इरादतन हत्या करने के मामले में जिला सत्र न्यायालय से सजा सुनाई गई है। मामले में जिला जज उत्कर्ष चतुर्वेदी ने तीन दोषियों को आठ-आठ वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही प्रत्येक पर 15-15 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।
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थाना पचपेड़वा क्षेत्र के ग्राम भैसहवा निवासी लल्लाराम ने 30 जुलाई 2022 को तहरीर देकर बताया था कि साइकिल बेचने को लेकर हुए विवाद में विपक्षियों ने उसके पुत्र गुड्डन को लात-घूंसों से मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया था। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने तहरीर के आधार पर रामधनी, भोला और किशुन निवासी भैसहवा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की थी। विवेचना उपनिरीक्षक मुनीष दुबे ने पूरी कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। न्यायालय में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से सशक्त साक्ष्य और गवाह पेश किए गए। सभी पक्षों की सुनवाई के बाद न्यायालय ने बृहस्पतिवार को सजा सुनाई। (संवाद)
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