बलरामपुर। प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले बेरोजगारों को पांच हजार रुपये का मानदेय प्रतिमाह दिया जाएगा। 18 से 45 वर्ष तक के बेरोजगारों से ट्रेनिंग लेने की अपील की गई है।
उपायुक्त उद्योग रूपेश कुमार आनंद ने शुक्रवार को बताया कि प्रदेश सरकार की तरफ से अनुसूचित जाति/जनजाति के 18 से 45 वर्ष तक के बेरोजगार युवक-युवतियों को गैर तकनीकी ट्रेड में प्रशिक्षण के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया शुरू की गई है। शिक्षित एवं तकनीकी ट्रेड में आठवीं पास को चार माह का स्वरोजगारपरक प्रशिक्षण उद्यमिता विकास संस्थान लखनऊ में दिया जाएगा।
पुरुषों के लिए इलेक्ट्रीशियन एवं महिलाओं के सिलाई-कढ़ाई ट्रेड में निर्धारित किया गया है। भगवतीगंज स्थित जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केंद्र से किसी भी कार्य दिवस में 15 अक्तूबर तक आवेदन जमा किया जा सकता है। चार माह का प्रशिक्षण पूरा करने के बाद प्रत्येक प्रशिक्षणार्थियों को पांच-पांच हजार रुपये का मानदेय दिया जाएगा। प्रशिक्षण कार्यक्रम आरंभ कराने के लिए 18 अक्तूबर को जिला उद्योग कार्यालय में साक्षात्कार कराया जाएगा।