बलरामपुर। सिविल जज सीनियर डिवीजन/एसीजेएम राहुल आनंद ने मुकदमों की सुनवाई के दौरान सोमवार को चोरी के आरोपी को दोषी मानते हुए जेल में बिताई गई अवधि की सजा सुनाई। प्राथमिकी दर्ज होने के दौरान दोषी ने सात दिन जेल में बिताए थे। न्यायाधीश ने एक हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। करीब 31 वर्ष बाद मुकदमे का फैसला हो सका है।
महराजगंज तराई क्षेत्र के ग्राम विशुनपुर निवासी राजकरन के खिलाफ पुलिस ने 11 अगस्त 1994 को चोरी के मामले में प्राथमिकी दर्ज की थी। पुलिस ने विवेचना करने के बाद आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद राजकरन को चोरी का दोषी मानते हुए जेल में बिताई गई अवधि की सजा सुनाई और अर्थदंड भी लगाया।