बलरामपुर। मत्स्य संवर्धन व संरक्षण के लिए 15 जून से 30 जुलाई तक नदी, नाले व नौखानों में मछलियों के शिकार पर प्रतिबंध लगाया गया है। डीएम अरविंद कुमार ने मछलियों के प्रजनन काल को देखते हुए इस अवधि तक छोटी मछलियों व मत्स्य बीज की बिक्री पर रोक लगाई है।
डीएम ने बताया कि वर्षा ऋतु में भारतीय प्रजाति की कतला, रोहू व नैनी और विदेशी प्रजाति की मछली ग्रास कार्प, सिल्वर कार्प व कामन कार्प मछलियां प्रजनन करतीं हैं। इनके संवर्धन व संरक्षण के लिए जिले की सीमा में प्रवाहित होने वाली राप्ती नदी, पहाड़ी नालों व नौखानों में मत्स्य बीज पकड़ने व नष्ट करने और मछलियों के शिकार पर प्रतिबंध लगाया गया है। इस अवधि में मत्स्य बीज की निकासी व मछलियों के शिकार की चेकिंग के लिए मत्स्य, राजस्व व पुलिस विभाग के कर्मियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस अवधि में जो भी व्यक्ति मत्स्य बीज की निकासी और मछलियों का शिकार व बिक्री करता पाया गया, उसके खिलाफ मत्स्य अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी।