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गैर इरादतन हत्या में चार भाईयों को 10 वर्ष की कैद

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बलरामपुर। जिला जज ने गैर इरादतन हत्या के अभियुक्त चार सगे भाइयों को 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। न्यायाधीश ने चारों को चार-चार हजार रुपये अर्थदंड भी अदा करने का आदेश दिया है।
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थाना गौरा चौराहा के ग्राम डीहपुरसिंह निवासी नौमीलाल ने चार जून 2013 को थाने पर तहरीर दिया था कि गांव के ही नौशेर की भैंस खेत में चर रही थी। उसके पिता कल्हू इसकी शिकायत करने नौशेर के घर पर गए तो वहां पर मिठ्ठू, चिनकानू, जंगली व नौशेर ने लाठी-डंडे से मारना शुरु कर दिया।
कल्हू के शोर मचाने पर उसकी मां लीलावती व भाई रामू आए तो इन लोगों ने उन्हें भी मारा। मां की गंभीर हालत में जिला अस्पताल गोंडा में इलाज चल रहा है। पुलिस ने केस दर्ज कर विवेचना शुरु की। इलाज के दौरान लीलावती की मृत्यु हो गई।
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पुलिस ने गैर इरादतन हत्या का प्रथमदृष्टया दोषी मानते हुए मिठ्ठू, चिनकानू, जंगली व नौशेर के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। सत्र परीक्षण के दौरान जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी कुलदीप सिंह ने आठ गवाहों को न्यायालय में पेश किया।
दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने व पत्रावली का अवलोकन करने के बाद जिला सत्र न्यायाधीश सुरेंद्र सिंह प्रथम ने मिठ्ठू, चिनकानू, जंगली व नौशेर को गैर इरादतन हत्या का दोषी मानते हुए 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास व चार-चार हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा न करने पर अभियुक्तों को चार-चार माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।
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