बलरामपुर। सादुल्लानगर क्षेत्र के रानीपुर गांव में पिटाई से हुई पिता की मौत के मामले में बेटे को जिला जज ने सजा सुनाई है। करीब 12 वर्ष पुराने मामले में जिला जज ने बेटे को दोषी करार देते हुए आठ वर्ष की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 11 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।
शाहिदुन्निशा ने आरोप लगाया था कि उनके पति की उनके बेटे अब्दुल वाहिद ने तीन मई 2014 को डांट-फटकार से क्षुब्ध होकर पिटाई कर दी। इससे पति को गंभीर चोटें आईं। इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई थी। इस पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ गैर इरादतन हत्या समेत अन्य धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की थी। सुनवाई पूरी होने के बाद जिला जज उत्कर्ष चतुर्वेदी ने अब्दुल वाहिद को दोषी माना और सजा सुनाई। (संवाद)