बलरामपुर। सिविल जज सीनियर डिवीजन/एसीजेएम अतुल कुमार नायक ने बृहस्पतिवार को मुकदमों की सुनवाई के दौरान अवैध चाकू रखने वाले को जेल में बिताई गई अवधि की सजा सुनाई है।
प्राथमिकी दर्ज होने के बाद आरोपी ने तीन जेल में बिताए थे। उतरौला क्षेत्र के ग्राम रमवापुर निवासी सलाहुद्दीन को नगर की पुलिस ने सात जून 1997 को चाकू के साथ गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। तीन दिन बाद सलाहुद्दीन को जमानत मिल गई थी। विवेचना के बाद पुलिस आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की दलील सुननेके बाद सलाहुद्दीन को अवैध चाकू रखने का दोषी करार दिया। (संवाद)