बलरामपुर। जेएम द्वितीय मेघाली सिंह ने बुधवार को मुकदमे की सुनवाई के दौरान अवैध तमंचा रखने वाले को जेल में बिताई अवधि की सजा सुनाई है। प्राथमिकी दर्ज होने के दौरान दोषी ने सात दिन जेल में बिताए थे। न्यायाधीश ने एक हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। 27 वर्ष बाद मुकदमे का फैसला हुआ है।
गौरा चौराहा क्षेत्र के ग्राम जानकीनगर निवासी विनय कुमार वर्मा को पुलिस ने 11 मई 1999 को तमंचे के साथ गिरफ्तार किया था। पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया था। सात दिन बाद जमानत मिलने पर आरोपी को जेल से रिहा कर दिया गया। पुलिस ने विवेचना के बाद आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की दलील सुनने और पत्रावलियों का अवलोकन करने के बाद विनय कुमार वर्मा को तमंचा रखने का दोषी मानते हुए सजा सुनाई। साथ ही अर्थदंड भी लगाया है।