बलरामपुर। जिले के 709 वाहन स्वामियों को बकाया टैक्स चुकाने का मौका मिला है। परिवहन विभाग के वेबसाइट पर पंजीकरण कराने वाले वाहन स्वामियों को 90 दिन में बकाया टैक्स का भुगतान करना होगा। सवा दो करोड़ रुपये मिलने से परिवहन विभाग का राजस्व बढ़ेगा। छोटे वाहनों का 200 रुपये व बड़े वाहनों का 500 रुपये में पंजीकरण होगा। एक मुश्त समाधान योजना में पूरा टैक्स जमा करने वाले वाहन स्वामी का शत प्रतिशत ब्याज माफ कर दिया जाएगा।
वाहन स्वामियों से बकाया टैक्स की वसूली के लिए एकमुश्त समाधान योजना लागू की गई है। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह की पहल पर अपर मुख्य सचिव परिवहन एल वेंकेटेश्वर लू ने अधिसूचना जारी कर दी है। अधिसूचना जारी होने की तिथि से पूर्व पंजीकृत वाहनों का एक मुश्त समाधान योजना के तहत बकाया टैक्स चुकाने का तीन महीने का समय दिया गया है।
ऐसे वाहन स्वामी या उनके विधिक वारिस, जिनके मामले विभिन्न न्यायालयों के समक्ष लंबित हों, बकाया कर विरुद्ध अपील, पुनरीक्षण, उप परिवहन आयुक्त (परिक्षेत्र) अथवा उप परिवहन आयुक्त (यात्रीकर) के समक्ष लंबित हों, पात्र माने जाएंगे। वाहन स्वामियों को वाद खत्म करने के लिए, संबंधित न्यायालयों, उप परिवहन आयुक्त (परिक्षेत्र), उप परिवहन आयुक्त (यात्रीकर) के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करना होगा।
परिवहन यानों के समस्त स्वामी अथवा उसके विधिक वारिस, जिनके विरूद्ध इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित किये जाने के तिथि तक कर वसूली प्रमाण पत्र जारी किया गया हो, वह भी इस अधिसूचना के अधीन पात्र होंगे। स्वामी को यानों पर बकाया देय करों की कुल धनराशि एकमुश्त जमा करनी होगी। (संवाद)
ये नहीं होंगे पात्र
-अधिसूचना निर्गत होने के तिथि या उसके पश्चात रजिस्ट्रीकृत समस्त प्रकार के परिवहन यान व समस्त प्रकार के अरजिस्ट्रीकृत वाहन, अधिसूचना तिथि तक बकाया टैक्स व लंबित बकाया जमा न हो, वह इस सुविधा का लाभ पाने के हकदार नहीं होंगे।
-
इनसेट :
-सभी प्रकार के वाहनों का बकाया टैक्स जमा कराने के लिए एक मुश्त समाधान योजना लागू की गई है। वाहन स्वामी पंजीकरण कराकर 90 दिन के अंदर टैक्स जमा कर सकते हैं।
-बृजेश यादव, एआरटीओ