बलरामपुर। भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा आर्म्स एक्ट में किए गए संशोधन के अनुसार अब लाइसेंसी असलहों का नवीनीकरण पांच वर्ष के लिए होगा। साथ ही कोई भी व्यक्ति तीन असलहा नहीं रख सकेगा। तीन असलहा रखने वालों के एक असलहे का लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा।
प्रभारी अधिकारी आयुध अजीत कुमार जायसवाल ने बताया कि आर्म्स एक्ट में किए गए संशोधन के अनुसार लाइसेंसी असलहों का नवीनीकरण अब तीन वर्षों की जगह पांच वर्षों के लिए होगा। जिन लोगों के पास तीन असलहा है वह अब केवल दो असलहा अपने पास रख सकेंगे। तीसरा असलहा 13 दिसंबर 2020 तक जमा अथवा सरेंडर करना होगा।
जमा किए गए तीसरे असलहे का लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा। उन्होंने लाइसेंस धारकों से अपील किया है कि जिन लोगों के पास तीन असलहा है वह तीसरा असलहा शीघ्र ही संबंधित थाने के मालखाने अथवा शस्त्र विक्रेता के यहां जमा करके रसीद व लाइसेंस सहित संबंधित थाने के प्रभारी निरीक्षक को उपलब्ध करा दें।