बलरामपुर। लोकसभा चुनाव के दौरान प्रत्याशियों को दस हजार से अधिक के लेनदेन में विशेषतौर पर सावधानी बरतनी होगी। उन्हें यह भुगतान चेक या एनईएफटी के माध्यम से ही करना होगा। चुनावी खर्च को लेकर कलेक्ट्रेट सभागार में मंगलवार को डीएम की अध्यक्षता में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक हुई। इसमें सभी से निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन का पालन करने की अपील की गई।
डीएम ने बताया कि सभी प्रिंटिंग प्रेस राजनीतिक दलों के प्रचार से जुड़े बैनर ,पंपलेट आदि पर छपाई करने वाली प्रेस का नाम, संख्या आदि अंकित होना भी जरूरी है। बैंकों को पहले ही निर्देशित किया जा चुका है कि चुनाव के लिए सभी उम्मीदवारों के अलग से डेडीकेटेड काउंटर भी बनवाएं। चुनाव लड़ने वाले सभी उम्मीदवारों को हर दिन के खर्च का हिसाब किताब चुनाव खर्च रजिस्टर में दर्ज करना होगा।