बलरामपुर। न्यू पेंशन स्कीम नहीं लेने वाले शिक्षकों को बड़ी राहत मिली है। एसआरजी (स्टेट रिसोर्स ग्रुप) सदस्य आलोक कुमार की याचिका पर सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ ने एनपीएस न लेने वाले शिक्षकों का वेतन रोकने के आदेश पर रोक लगा दी है।
आलोक कुमार शर्मा तुलसीपुर शिक्षा क्षेत्र स्थित प्राथमिक विद्यालय गुदरा के इंचार्ज प्रधानाध्यापक व एसआरजी सदस्य हैं। उन्होंने बताया कि एनपीएस के संबंध में बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा जारी आदेश के विरोध में न्यायालय की शरण ली थी। शनिवार को उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए विभाग के आदेश पर रोक लगाते हुए एनपीएस के आधार पर किसी भी शिक्षक का वेतन नहीं रोकने का आदेश विभागीय अधिकारियों को दिया है।
एसआरजी प्रतिमा सिंह, महमूदुल हक व नवीन सिंह ने बताया कि एनपीएस ऐच्छिक है। इसे लेना या न लेना शिक्षक का निजी अधिकार है। विभाग द्वारा एनपीएस को शिक्षकों पर जबरन थोपना गलत है। एसआरजी आलोक का प्रयास सराहनीय है। इससे शिक्षकों को राहत मिली है।