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चुनाव खर्च का हिसाब न देने पर जब्त होगी धनराशि

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बलरामपुर। पंचायत चुनाव जीतने व कम से कम 20 फीसदी वोट प्राप्त करने वाले उम्मीदवार जमानत धनराशि वापस पाने के हकदार हैं। निर्धारित समय सीमा के अंदर चुनाव खर्च का हिसाब देने वाले उम्मीदवारों को जमानत धनराशि वापस मिलेगी।
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काउंटिंग कराने की तिथि से 90 दिन के भीतर आवेदन करने वालों को जमानत धनराशि वापस लौटाई जाएगी। चुनाव खर्च का ब्यौरा न देने वालों का आवेदन निरस्त करके जमानत धनराशि जब्त कर ली जाएगी। जिले में 15,641 उम्मीदवारों ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव लड़ा था।
त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2021 में जिला पंचायत सदस्य के 40 सीटों पर लड़ने वाले 718 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा था। ग्राम प्रधान पद के 796 सीटों पर 5431, क्षेत्र पंचायत सदस्य के 975 सीटों पर 4443 और ग्राम पंचायत सदस्य के 5027 उम्मीदवारों ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव लड़ा था।
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क्षेत्र पंचायत सदस्य के 18 सीटों पर एकल नामांकन के चलते निर्विरोध निर्वाचन हुआ है। ग्राम प्रधान पद के तीन सीटों पर एकल नामांकन के चलते निर्विरोध निर्वाचन हुआ है जबकि एक सीट पर 9 मई को मतदान होना है।
त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव जीतने व कम से कम 20 फीसदी वोट प्राप्त करने वाले उम्मीदवार जमानत धनराशि पाने के हकदार होंगे। जिले के कई ब्लॉकों में उम्मीदवारों के वोट पाने के प्रतिशत की अभी तक गणना नहीं की गई और न ही उसे निर्वाचन आयोग के पोर्टल पर अभी तक अपलोड भी नहीं किया गया है।
वरिष्ठ कोषाधिकारी विनोद कुमार ने बताया कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को पहले ही नामांकन की तिथि से निर्वाचन की घोषणा तक प्रतिदिन विभिन्न मदों में व्यय करने वाली धनराशि का समस्त ब्यौरा रजिस्टर पर निर्धारित प्रारुप पर तैयार कर उसकी सूचना जिला स्तरीय व तहसील स्तरीय कमेटी को उपलब्ध कराने का सुझाव दिया गया था।
चुनाव से संबंधित व्यय की जाने वाली धनराशि के लिए सभी उम्मीदवारों को एक अलग से बैंक में खाता खोलने के साथ उस खाते की सूचना रिटर्निंग आफीसर व जिला स्तरीय कमेटी को देने को कहा गया था। क्षेत्र पंचायत सदस्य व जिला पंचायत सदस्य सीटों के चुनाव खर्च का हिसाब जिला स्तरीय कमेटी और ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सदस्य सीटों के चुनाव खर्च का हिसाब तहसील स्तरीय कमेटी की तरफ से किया जाएगा।
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