बलरामपुर। विशेष सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट दीप नारायन तिवारी ने नाबालिग के साथ छेड़छाड़ के मामले में एक व्यक्ति को दोषी करार दिया है। न्यायाधीश ने दोषी को तीन वर्ष के कारावास और पांच हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है।
थाना तुलसीपुर में एक महिला ने 04 जुलाई 2017 को मुकदमा लिखाने के लिए प्रार्थनापत्र दिया था। आरोप लगाया था कि उसकी 10 वर्षीय बेटी शौच के लिए गई थी। इस दौरान अजय चौहान ने उसके साथ छेड़खानी की। पुलिस ने मुकदमा लिखकर जांच के बाद आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया। सत्र परीक्षण के दौरान विशेष लोक अभियोजक पाॅक्सो एक्ट ने छह गवाहों को न्यायालय में पेश किया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद न्यायाधीश ने अजय चौहान को नाबालिक से छेड़छाड़ करने का दोषी करार देते हुए सजा सुनाई। (संवाद)