बलरामपुर। अपर सिविल जज जूनियर डिवीजन/जेएम उतरौला योगेश चौधरी ने मुकदमों की सुनवाई के दौरान शनिवार को मारपीट के दोषी को न्यायालय उठने तक की सजा सुनाई है। 2500 रुपये अर्थदंड भी लगाया है। करीब 29 वर्ष बाद मुकदमे का फैसला हुआ है।
जनपद गोंडा थाना खोड़हरे के ग्राम मझौवा बाग निवासी राम सुरेश खेलावन ने 20 अक्तूबर 1996 को उतरौला कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप था कि विपक्षी उतरौला क्षेत्र के ग्राम देवरिया मैनहा निवासी एहसानुल हक खान ने मारपीट की, जिसमें उन्हें चोटें आईं। गाली-गलौज के साथ जान से मारने की धमकी भी दी। पुलिस ने केस दर्ज करके मामले की विवेचना की। इसके बाद रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत किया। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने और पत्रावली की अवलोकन करने के बाद दोषी मानते हुए एहसानुल हक खान को सुजा सुनाई, साथ ही अर्थदंड भी लगाया।