बलरामपुर। धान व मिर्च की फसलों का बीमा कराने के लिए किसानों को 31 जुलाई तक का मौका है। उप निदेशक कृषि डॉ. प्रभाकर सिंह व जिला कृषि अधिकारी मनजीत कुमार ने किसानों से धान व मिर्च की फसलों का बीमा कराने की अपील की है।
जिला कृषि अधिकारी ने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत केंद्र व प्रदेश सरकार ने बाढ़ व सूखे से नुकसान की भरपाई कराने के लिए किसानों से बीमा कराने की अपील की है। जिले के तीन ब्लॉकों सदर, गैसड़ी व पचपेड़वा में किसान मिर्च की फसल का प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बीमा करा सकते हैं। फसल की बीमित धनराशि 50 हजार रुपये होगी। बीमा कराने के लिए किसानों को पांच प्रतिशत का अंश स्वयं लगाना होगा और बाकी 95 प्रतिशत धनराशि केंद्र व प्रदेश सरकार वहन करेगी।
उन्होंने बताया कि फसल बीमा योजना 2020 के लिए किसान 31 जुलाई तक जन सेवा केंद्र व लोकवाणी केंद्रों से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। धान की फसल में किसानों को मात्र दो प्रतिशत प्रीमियम देना होगा। धान व मिर्च की खेती करने वाले किसान नुकसान की भरपाई के लिए बीमा करा सकते हैं। किसानों को बीमा के ऑनलाइन आवेदन में आधार कार्ड, राशन कार्ड, बैंक पासबुक की छायाप्रति, यदि बटाई पर खेती की है तो खेत के मालिक के साथ इकरार की छायाप्रति, खेत का खाता नंबर, खसरा नंबर, आवेदक की फोटो और फसल बोआई का घोषणा पत्र लगाना अनिवार्य होगा।
जिला कृषि अधिकारी ने किसानों से अपील की है कि सूखे व बाढ़ से होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए बीमा कराएं और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ उठाएं। अधिक जानकारी के लिए उप कृषि निदेशक व जिला कृषि अधिकारी के कार्यालयों से संपर्क किया जा सकता है।