बलरामपुर। लॉकडाउन 2.0 के दौरान भी भारत नेपाल सीमा पूरी तरह से सील रहेगी। सभी एंटी प्वाइंट्स पर यात्रियों व व्यक्तियों का प्रवेश पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। जिले के सभी सिनेमा हाल, मॉल, व्यायामशाला व स्टेडियम बंद रहेंगे। जिले में लगने वाले सभी मेले व समारोहों को प्रतिबंधित कर दिया गया है। सभी धर्मों के धार्मिक स्थल बंद रहेंगे। साप्ताहिक बाजारों का आयोजन व प्रदर्शन नहीं हो सकेंगे।
डीएम कृष्णा करुणेश ने बुधवार को लॉकडाउन 2.0 बढ़ने के साथ ही धारा 144 की अवधि भी बढ़ा दिया है। जिले में अब तीन मई तक धारा 144 लागू रहेगी। इस दौरान जिले के सभी लोगों को लॉकडाउन व धारा 144 का पूरी तरह से अनुपालन करना अनिवार्य होगा। कोविड 19 के संक्रमण व महामारी से बचाव और जन सामान्य की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने लॉकडाउन की अवधि को बढ़ा दिया है।
लॉकडाउन 2.0 की अवधि तीन मई तक रहेगी। लॉकडाउन 2.0 की अवधि बढ़ाए जाने से धारा 144 भी बढ़ा दी गई है। पूरे जिले में अब तत्काल प्रभाव से तीन मई तक धारा 144 लागू रहेगी। दो से दो से अधिक व्यक्तियों को इस दौरान एक साथ एकत्रित नहीं होना होगा। आवश्यक सेवाओं के लिए निकलने वाले सभी व्यक्तियों को कम से कम दो दो मीटर की दूरी बनाए रखनी होगी।