बलरामपुर जिला जेल में बंदी ने लगाया पिटाई का आरोप, न्यायालय ने जारी किया आदेशसंवाद न्यूज एजेंसी
बलरामपुर। बंदी भुवनेश नायक ने जिला कारागार के सिपाहियों पर मारने-पीटने का आरोप लगाते हुए न्यायालय पर अर्जी दाखिल की है। विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो एक्ट दीपनरायन तिवारी ने सोमवार को बंदी का गोंडा में दोबारा नये सिरे से मेडिकल कराने का आदेश जारी किया है। मेडिकल की पूरी प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग की जाएगी।
जिला कारागार में निरुद्ध बंदी भुवनेश नायक उर्फ राज ने न्यायालय पर दिए गए प्रार्थनापत्र में कहा है कि जेल में सिपाहियों ने जूते व लात घूसों से उसकी पिटाई की। जिससे उसकी पसली टूट गई। इस पर न्यायालय ने मेडिकल का आदेश दिया था। आरोप है कि जेल के कर्मियों को बचाने के लिए गलत मेडिकल रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है।
न्यायालय ने इस मामले में दोनों पक्षों की दलील सुनी। इसके साथ ही 27 अगस्त को चिकित्सकीय परीक्षण के आदेश के बाद कराई गई रिपोर्ट का अवलोकन किया। पाया गया कि चिकित्सकीय रिपोर्ट के साथ एक्सरे रिपोर्ट तो है लेकिन, प्लेट नहीं है। जिससे किस तारीख को एक्सरे किया गया, यह पता नहीं है। न्यायालय ने इस पर बंदी का चिकित्सकीय परीक्षण अब गोंडा में चिकित्सकों के पैनल से कराने को कहा है। साथ ही इस पूरी प्रक्रिया की वीडियो रिकाॅर्डिंग करने का भी आदेश दिया गया है। जिला कारागार अधीक्षक शैलेश सिंह सोनकर का कहना है कि बंदी की पुरानी चोट है। जेल में उसके साथ मारपीट का आरोप पूरी तरह से निराधार है। न्यायालय के आदेश का अनुपालन कराया जाएगा।