फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Balrampur News: पिटाई के मामले में 31 वर्ष बाद चार को सजा

विज्ञापन
विज्ञापन
बलरामपुर। सिविल जज जूनियर डिवीजन/न्यायिक मजिस्ट्रेट उतरौला योगेश कुमार चौधरी ने शुक्रवार को मुकदमों की सुनवाई के दौरान चार दोषियों को न्यायालय उठने तक सजा सुनाई है। न्यायाधीश ने प्रत्येक पर 2500-2500 रुपये अर्थदंड भी लगाया है। 31 वर्ष बाद मुकदमे का फैसला हुआ है।
विज्ञापन

गैसड़ी क्षेत्र के ग्राम राजपुर निवासी मोहम्मद बक्श ने 24 जून 1996 को रिपोर्ट दर्ज कराई। बताया कि आम तोड़ने से मना करने पर उतरौला क्षेत्र के ग्राम पनवापुर निवासी गोजर उर्फ जाकिर, रमजान अली, अकबर अली व अनवर अली ने पिटाई की। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की। विवेचना के बाद पुलिस ने चारों के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की दलील सुनने और पत्रावलियों का अवलोकन करने के बाद गोजर उर्फ जाकिर, रमजान अली, अकबर अली व अनवर अली दोषी मानते हुए न्यायालय उठने तक की सजा सुनाते हुए चारों पर अर्थदंड भी लगाया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें