बलरामपुर। सिविल जज जूनियर डिवीजन/न्यायिक मजिस्ट्रेट उतरौला योगेश चौधरी ने सोमवार को मुकदमों की सुनवाई के दौरान मारपीट के चार दोषियों को न्यायालय उठने तक की सजा सुनाई। न्यायाधीश ने चारों दोषियों पर 2500-2500 रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। 32 वर्ष बाद मुकदमे का फैसला हुआ है।
उतरौला नगर निवासी ईरान ने एक जुलाई 1993 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बताया कि उतरौला नगर के शहनाज, दबीर, अमीर व अलीनवाज ने खतरनाक हथियार से हमला करके चोट पहुंचाई। गाली-गलौज और मारने की धमकी भी दी। पुलिस ने केस दर्ज करके मामले की जांच की। विवेचना के बाद पुलिस ने न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने व पत्रावली का अवलोकन करने के बाद चारों को दोषी मानते हुए न्यायालय उठने तक की सजा सुनाते हुए अर्थदंड भी लगाया है। (संवाद)