बलरामपुर। गौरा चौराहा थाना क्षेत्र में गैर इरादतन हत्या के मामले में मंगलवार को न्यायालय ने फैसला सुनाया है। प्रकरण में एक दोषी को पांच वर्ष के कठोर कारावास की सजा के साथ ही 50 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
15 अप्रैल 2018 को गौरा चौराहा थाना में रंजना देवी ने मुकदमा दर्ज कराया। कहा कि खेत की मेड़ को लेकर लड़ाई झगड़े के दौरान उसके पिता सत्य प्रकाश की गला दबा देने के कारण मौत हो गई। इस मामले में देव प्रकाश मिश्र निवासी ग्राम सिसहना थाना गौरा चौराहा के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू की। इसके बाद न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया गया।अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/एफटीसी द्वितीय सुमित प्रेमी ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद मंगलवार को मामले में फैसला सुनाया। इसमें देव प्रकाश मिश्रा को पांच वर्ष के कठोर कारावास व पचास हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गई।