बलरामपुर। सिविल जज जूनियर डिवीजन/फास्ट ट्रैक कोर्ट/क्राइम अगेंस्ट ओमेन मेघाली सिंह ने बुधवार को मुकदमों की सुनवाई के दौरान दहेज प्रताड़ना के पांच दोषियों को एक-एक वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। न्यायाधीश ने प्रत्येक दोषी पर 2000-2000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। सिर्फ तीन वर्ष में ही मुकदमे का फैसला हो गया।
हरैया क्षेत्र के ग्राम महादेव बांकी निवासी रोशन जहां ने छह अप्रैल 2022 को दहेज प्रताड़ना की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने हरैया क्षेत्र के ग्राम मोतीपुर गोसाईं निवासी अख्तर खां, किस्मतजहां, अनवर, सूफिया व ननका के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की। विवेचना के बाद पुलिस ने न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने और पत्रावली का अवलोकन करने के बाद दहेज प्रताड़ना के मामले में पांचों को दोषी मानते हुए कारावास की सजा सुनाई और अर्थदंड भी लगाया है। एसपी विकास कुमार के विशेष प्रयास से दोषियों काे सजा मिली है।