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सेहत बिगाड़ने वाले 10 दुकानदारों पर 67 हजार का जुर्माना

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बलरामपुर। लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ करने वाले तीन कारोबारियों पर 67 हजार रुपये का जुर्माना ठोका गया है। एडीएम वित्त एवं राजस्व अरुण कुमार शुक्ल की कोर्ट से कारोबारियों के खिलाफ आदेश जारी हुआ है। खाद्य सुरक्षा विभाग के अफसरों ने सोमवार को 14 दुकानों पर छापा मारकर 10 खाद्य पदार्थों का नमूना जांच के लिए भेजा है।
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अभिहीत अधिकारी कुमार गुंजन व मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी विनोद कुमार पांडेय के नेतृत्व में अधोमानक खाद्य पदार्थों की बिक्री करने वालों के खिलाफ सोमवार को धर पकड़ का अभियान चलाया गया। मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने बताया कि एडीएम कोर्ट से उतरौला के दुकानदार अंबिका प्रसाद पर अधोमानक खोया बेचने के आरोप में 45 हजार रुपये, पचपेड़वा नगर में मिथ्या छाप काजू बेचने वाले कारोबारी आशीष कुमार खिलाफ 10 हजार रुपये और महराजगंज तराई बाजार में अधोमानक दूध की बिक्री करने वाले प्रेम कुमार के खिलाफ 12 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन एवं डीएम कृष्णा करुणेश के निर्देश पर जिले में 24 से 30 जून के मध्य जागरूकता एवं छापेमारी अभियान चलाया गया। आइस्क्रीम, दूध, दुग्ध उत्पाद, शीतल पेय आदि के प्रति लोगों को जागरूक किया गया। कारोबारियों को बिना लाइसेंस और पंजीकरण के खाद्य पदार्थों की बिक्री न करने की चेतावनी दी गई।
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अभियान के दौरान 14 निरीक्षण किया गया और 10 छापेमारी की गई। इस दौरान वीर विनय चौराहा, मेजर चौराहा, अंधियारी बाग, उतरौला व तुलसीपुर आदि स्थानों पर दुकानों का निरीक्षण करते हुए आइस्क्रीम के दो, पानी पाउच के दो, दही के दो व दूध के चार नमूने लेकर जांच के लिए भेजे गए हैं। जांच रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।
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