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100 प्रतिशत छूट पर जमा करें बकाया बिजली का मूलधन

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बलरामपुर। 100 प्रतिशत सरचार्ज छूट पर बकाया बिजली बिल का मूलधन जमा करने की सुविधा उपभोक्ताओं को प्रदान की गई है। कोविड-19 में प्रदेश सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं के लिए एक मुश्त समाधान योजना लागू की है।
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अधीक्षण अभियंता ललित कुमार व एक्सईएन पावर कार्पोरेशन सुनील कुमार ने बिजली उपभोक्ताओं से बकाया बिल जमा करने के लिए एक मुश्त समाधान योजना का लाभ उठाने की अपील की है।
अधीक्षण अभियंता ने बताया कि एलएमवी-2 शहरी व ग्रामीण, एलएमवी-4बी निजी संस्थान, एलएमवी-6 औद्योगिक संस्थानों के लिए नवंबर 2020 तक के बकाए पर लगे अधिभार ब्याज पर 100 प्रतिशत की छूट एक मुश्त समाधान योजना के तहत शहरी व ग्रामीण क्षेत्र के बिजली उपभोक्ताओं को दी जा रही है।
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यह योजना 31 जनवरी 2021 तक लागू रहेगी। योजना में पंजीकरण के लिए 15 दिसंबर से 31 जनवरी 2021 तक सुविधा दी गई है। पंजीकरण के समय उपभोक्ताओं को नवंबर 2020 तक के बकाया मूल धनराशि सरचार्ज रहित का 30 प्रतिशत वर्तमान देय के साथ जमा करना होगा जिसके बाद ही पंजीकरण पूरा होगा।
सभी उपभोक्ताओं को अपने संपूर्ण दिन का भुगतान 28 फरवरी 2021 तक हरहाल में करना होगा। सभी प्रक्रियाएं ऑनलाइन प्रणाली से की जा रही हैं जिससे भविष्य में त्रुटिपूर्ण बिल न निर्गत हो।
योजना का लाभ उठाने के लिए खंड या उप खंड, विभागीय कलेक्शन सेंटर, जन सेवा केंद्र व सीएससी पर संपर्क कर सकते हैं। उपभोक्ता स्वयं भी योजना में विभाग के वेबसाइट पर पंजीकरण कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए 1912 पर निशुल्क कॉल करके भी जानकारी हासिल की जा सकती है।
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