बलरामपुर। विशेष न्यायाधीश ने दुराचार के आरोपी को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायाधीश ने दोषी को 20 हजार रुपये अर्थदंड अदा करने का आदेश दिया है।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी विजय आर्य व रणवीर सिंह ने बताया कि 16 अगस्त 2021 को देहात कोतवाली में एक व्यक्ति ने प्रार्थना पत्र दिया था कि उसकी लड़की को एक व्यक्ति भगा ले गया तथा उसके साथ दुराचार किया।
पुलिस ने रिपोर्ट लिखकर संजय सिंह उर्फ निबरे सिंह के खिलाफ आरोप पत्र प्रस्तुत किया। दोनों पक्षों की दलील सुनने व पत्रावली का अवलोकन करने के बाद एफटीसी द्वितीय विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी विनोद कुमार पंचम ने दलित उत्पीड़न व दुराचार का दोषी मानते हुए संजय सिंह को आजीवन कारावास व 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।