तीनों पर लगाया गया 30-30 हजार रुपये का अर्थदंड
संवाद न्यूज एजेंसी
बलरामपुर। जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार झा ने गैर इरादतन हत्या के मामले में पति, पत्नी और बेटे को दोषी करार दिया है। जिला जज ने तीनों को आठ-आठ वर्ष की कैद और 30-30 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
थाना हरैया के ग्राम सिघाही निवासी इरफान ने मुकदमा लिखाने के लिए प्रार्थना पत्र दिया था। आरोप लगाया था कि 11 दिसंबर 2019 को गांव के ही प्रेमकुमार उनकी पत्नी श्याम कुमारी और पुत्र प्रदीप ने मेरे पिता अजीज को गंभीर रूप से मारापीटा, जिससे उनकी इलाज के दौरान मौत हो गई।
पुलिस ने मुकदमा लिखकर विवेचना शुरू की। जांच के बाद विवेचक ने तीनों के खिलाख आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। सत्र परीक्षण के दौरान जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी कुलदीप सिंह ने सात गवाहों को न्यायालय में पेश किया और तीनों को कठोरतम सजा देने की अपील की।
दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने और पत्रावली का अवलोकन करने के बाद जिला जज ने तीनों को गैर इरादतान हत्या का दोषी करार देते हुए सजा सुनाई। अर्थदंड में से 40 हजार रुपये प्रतिकर के रूप में मृतक की पत्नी को देने का आदेश दिया गया है।