बलरामपुर। अल्ट्रासाउंड केंद्रों की निगरानी के लिए गठित समिति की बैठक संयुक्त जिला चिकित्सालय सभागार में सोमवार को कराई गई। बैठक में सभी अल्ट्रासाउंड केंद्र संचालकों को निर्धारित शर्तो का अनुपालन करने का निर्देश दिया गया। शर्तों का अनुपालन न करने पर केस दर्ज कराने की चेतावनी दी गई।
एसडीएम सदर डॉ. नागेंद्र नाथ यादव व एसडीएम उतरौला अरुण कुमार गौड़ ने कहा कि बिना रजिस्ट्रेशन के अल्ट्रासाउंड केंद्र संचालित पाए जाने पर तत्काल एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। केंद्र संचालक को जेल भेज दिया जाएगा। यदि कोई डॉक्टर नहीं है या छुट्टी पर है तो अल्ट्रासाउंड केंद्र बंद रहे। बिना डॉक्टर के अल्ट्रासाउंड केंद्र संचालित पाए जाने पर सील करा दिया जाएगा और संचालक के खिलाफ केस दर्ज कराया जाएगा।
अल्ट्रासाउंड केंद्र पर आने वाले मरीजों का नाम, पता, मोबाइल नंबर रजिस्टर में अवश्य दर्ज होना चाहिए। जांच के दौरान रजिस्टर मेनटेन न पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अल्ट्रासाउंड केंद्र पर साफ-सफाई के साथ-साथ टॉयलेट की व्यवस्था कराने का निर्देश दयिा गया। गर्भवती महिलाओं का अल्ट्रासाउंड करने से पहले फार्म भरवाने का निर्देश दिया गया। बैठक में सीएमओ डॉ. घनश्याम सिंह, अपर सीएमओ डॉ. कमाल अशरफ सहित सभी अल्ट्रासाउंड केंद्रों के प्रभारी मौजूद रहे।