बलरामपुर। सिविल जज जूनियर डिवीजन/न्यायिक मजिस्ट्रेट उतरौला योगेश कुमार चौधरी ने मुकदमों की सुनवाई के दौरान सोमवार को बाइक चोरी के दोषी को दो वर्ष की सजा सुनाई है। न्यायाधीश ने दो हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है।
रेहरा बाजार निवासी अभिजीत सिंह ने दो जुलाई 2023 को रिपोर्ट दर्ज कराई। बताया कि तुलसीपुर क्षेत्र के ग्राम बिलोहा शेखडीह निवासी सिरताज हुसैन ने बाइक चोरी की है। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की। विवेचना के बाद पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद सिरताज हुसैन को दोषी मानते हुए दो वर्ष की सजा सुनाते हुए अर्थदंड भी लगाया है।