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सात उर्वरक विक्रेताओं का अधिकार पत्र निरस्त

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बलरामपुर। निर्धारित मात्रा से अधिक यूरिया बेचने वाले उर्वरक विक्रेताओं पर कड़ी कार्रवाई की गई। अधिक मात्रा में यूरिया बेचने की पुष्टि होने पर सात उर्वरक विक्रेताओं का अधिकार पत्र निरस्त कर दिया गया है। जिले में यूरिया की कालाबाजारी करने वालों पर विधिक कार्रवाईकी जा रही है। डीएम कृष्णा करुणेश के निर्देश पर जिला कृषि अधिकारी मनजीत कुमार ने दोषी उर्वरक विक्रेताओं के खिलाफ कार्रवाई की है। उर्वरक विक्रेताओं को अधिक मात्रा में यूरिया न बेचने का निर्देश दिया गया है।
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जिला कृषि अधिकारी ने गुरुवार को बताया कि किसानों को पर्याप्त मात्रा में यूरिया मुहैया कराने के लिए कृषि विभाग के अधिकारियों की तरफ से लगातार छापामारी की जा रही है। ग्राम पंचायत स्तर पर यूरिया की खरीद व बिक्री करने वाले टॉप 20 की सूची तैयार की जा रही है। शासन व डीएम के निर्देश पर अधिक मात्रा में यूरिया बेचने वाले जिले के सात दुकानदारों का अधिकार पत्र निरस्त कर दिया गया है।
ब्लॉक हरैया सतघरवा के बसंतपुर के खुदरा उर्वरक विक्रेता विंदेश्वरी प्रसाद, सदर ब्लॉक के सोनपुर में संचालित औद्यानिक उत्पादक विपणन सहकारी समिति, रेहरा बाजार ब्लॉक के फिरोजपुर के खुदरा उर्वरक विक्रेता माधव, तुलसीपुर ब्लॉक के आईएफएफडीसी, कृषक सेवा केंद्र पिपरहवा, श्रीदत्तगंज ब्लॉक के महुआडार के खुदरा उर्वरक विक्रेता सैफ ट्रेडर्स, सदर ब्लॉक के फुलवरिया बाईपास के खुदरा उर्वरक विक्रेता पाल खाद भंडार राजेंद्र कुमार और गेड़ास बुजुर्ग ब्लॉक के दुधरा के खुदरा उर्वरक विक्रेता प्रेमचंद्र गुप्ता का अधिकार पत्र निरस्त कर दिया गया है।
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जिले के सभी खुदरा व थोक उर्वरक विक्रेताओं को निर्देश दिया गया है कि पीओएस में स्टॉक प्राप्त करने के बाद किसानों के आधार व जोत के अनुसार उर्वरकों का वितरण करें। बिना स्टॉक बिक्री रजिस्टर व लाइसेंस की वैधता तिथि देखे थोक विक्रेता खुदरा विक्रेताओं को उर्वरक की आपूर्ति न करें। निर्देश की अवहेलना करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उर्वरक की खरीद करते समय सभी किसान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। वैज्ञानिक संस्तुति के अनुसार धान की दूसरी टॉप ड्रेसिंग में 10 किलोग्राम यूरिया प्रति बीघे से अधिक प्रयोग न करें।
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