बलरामपुर। जिले में उद्योग लगाने वालों को 72 घटे के अंदर मंजूरी प्रदान कर दी जाएगी। राज्य सरकार की तरफ से जिले में सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगों को बढ़ावा देने की कवायद शुरू की गई है। अनुमति पत्र जारी होने के बाद एक हजार दिन का अनुमोदन मिल जाएगा। अनुमोदन के बाद एक हजार दिन तक कोई भी अधिकारी उद्योग के कार्यों की जांच नहीं करेगा।
उपायुक्त उद्योग राजेश कुमार पांडेय ने सोमवार को बताया कि औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देने व उद्योगों के माध्यम से रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए राज्य सरकार की तरफ से सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यम अधिनियम 2020 को मंजूरी दे दी गई है।
उद्यम स्थापना व संचालन से जुड़ी प्रक्रिया का सरलीकरण कर तमाम तरह की मंजूरी व निरीक्षण से छूट के साथ आवेदन के 72 घंटे के अंदर अनुमति दी जाएगी। डीएम की अध्यक्षता में जिला स्तरीय अधिकार समिति का गठन कर दिया गया है।
नवीन उद्यम स्थापना, विस्तारीकरण और विविधीकरण के लिए जिला स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति की तरफ से आवेदन पत्रों पर विचार कर अनुमति दी जाएगी। उपायुक्त जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केंद्र से उद्यम स्थापना के लिए आवेदन पत्र प्राप्त किए जा सकते हैं।
संबंधित विभागों से समन्वय बनाकर पूरी प्रक्रिया 72 घंटे में उद्यम स्थापना का अनुमति पत्र जारी कर दिया जाएगा। अनुमति पत्र को माना जाएगा कि एक हजार दिन के लिए सभी अनुमोदन प्राप्त कर लिए गए हैं। एक हजार दिन तक कोई अधिकारी किसी तरह का निरीक्षण नहीं करेगा।