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35 घंटे का लगा कर्फ्यू, जरूरी सेवाओं को ही छूट

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बलरामपुर। जिले में 35 घंटे का कोरोना कर्फ्यू शनिवार की शाम आठ से बजे लागू कर दिया गया है, जो 19 अप्रैल की सुबह सात बजे तक लागू रहेगा। इस बीच जरूरी सेवाओं को छोड़कर बाकी सभी कार्यों पर प्रतिबंध रहेगा।
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मास्क न लगाने वालों पर पहली बार में एक हजार रुपये और दूसरी बार में दस गुना जुर्माना लगाया जाएगा। आदेश का कड़ाई से अनुपालन कराने के लिए एसएसबी व एसपी समेत कई प्रमुख विभागों के अधिकारियों को डीएम की तरफ से पत्र भेजा गया है।
डीएम श्रुति ने शनिवार को बताया कि कोविड-19 महामारी के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए जिले में शनिवार की शाम आठ बजे से 35 घंटे का कोरोना कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। यह 19 अप्रैल की सुबह सात बजे तक लागू रहेगा जिसका अनुपालन कराने के लिए कड़े कदम उठाए जा रहे हैं।
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कोरोना कर्फ्यू के समय आवश्यक सेवाओं, पंचायत चुनाव से जुड़ी पोलिंग पार्टियां, स्वास्थ्य सेवाएं व सफाई आदि से जुड़े कर्मियों के अतिरिक्त अन्य आवागमन बंद रहेगा। शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों के सभी व्यक्तियों को मास्क का प्रयोग करना अनिवार्य होगा। अनुपालन न करने पर पहली बार में एक हजार रुपये और दूसरी बार में 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।
इस आदेश का कड़ाई से अनुपालन कराने के लिए डीएम ने एसपी हेमंत कुटियाल व सीडीओ रिया केजरीवाल, एसएसबी 9वीं व 50वीं वाहिनी के कमांडेंट, एडीएम वित्त एवं राजस्व अरुण कुमार, सीएमओ डॉ. विजय बहादुर सिंह, सदर एसडीएम अरुण कुमार गौड़, उतरौला एसडीएम डॉ. नागेंद्र नाथ यादव व तुलसीपुर एसडीएम विनोद कुमार सिंह सहित तीनों तहसीलों के सीओ, तहसीलदारों, चारो नगर निकायों के ईओ, जिला पूर्ति अधिकारी, कोतवाली व थानों के प्रभारी निरीक्षकों और सभी नौ ब्लॉकों के बीडीओ आदि को जिम्मा सौंपा है। आदेश के अनुपालन में गड़बड़ी पाए जाने पर डीएम ने विधिक कार्रवाई करने की चेतावनी दी है।
कर्फ्यू के दौरान होगा सैनिटाइजेशन
डीएम ने बताया कि कोरोना कर्फ्यू के दौरान जिले के शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में सैनिटाइजेशन का अभियान चलाया जाएगा। शहरों में सैनिटाइजेशन कराने के लिए चारों नगर निकायों के ईओ और ग्रामीण क्षेत्रों में सैनिटाइजेशन कराने के लिए डीपीआरओ नीलेश प्रताप सिंह के साथ सभी ब्लॉकों के बीडीओ व एडीओ पंचायतों को जिम्मा सौंपा गया है। शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में जहां पर भी कोरोना के केस पाए गए हैं वहां प्रमुखता के साथ सैनिटाइजेशन का कार्य किया जाएगा। इसमें कोई भी लापरवाही क्षम्य नहीं होगी।
जिले में लागू किया गया नाइट कर्फ्यू
डीएम ने बताया कि शनिवार से जिले में नाइट कर्फ्यू भी लागू कर दिया गया है। वर्तमान समय में जिले में कोविड-19 के एक्टिव केस की संख्या 500 से अधिक हो गई है। महामारी पर प्रभावी रोक लगाने के लिए प्रत्येक दिन रात्रि 9 बजे से सुबह छह बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा।
रात्रि नौ बजे से सुबह छह बजे तक जिले के संपूर्ण क्षेत्र में आवश्यक सेवाओं व गतिविधियों को छोड़कर अन्य किसी भी व्यक्तियों व वाहनों के आवागमन पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। इस आदेश का भी पालन कराने के लिए डीएम ने सभी अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी है। आदेश का अनुपालन न करने वालों के खिलाफ महामारी एक्ट के उल्लंघन के आरोप में कार्रवाई की जाएगी।
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