बलरामपुर। जेएम प्रथम प्रभात कुमार दुबे ने मुकदमों की सुनवाई के दौरान शुक्रवार को चाकू रखने के मामले में दोषी कोजेल में बिताई अवधि की सजा सुनाई है। न्यायाधीश ने 500 रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। प्राथमिकी दर्ज होने के बाद दोषी ने तीन दिन जेल में बिताए थे। 25 वर्ष बाद मुकदमे का फैसला हुआ है।
तुलसीपुर क्षेत्र के ग्राम गनवरिया निवासी सईद को पुलिस ने एक अप्रैल 2000 को चाकू के साथ गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। तीन दिन जेल में बिताने के बाद सईद को जमानत मिल गई थी। पुलिस ने विवेचना करके आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की दलील सुनने व पत्रावलियों का अवलोकन करने के बाद सईद को चाकू रखने का दोषी मानते हुए जेल में बिताई गई अवधि की सजा सुनाते हुए अर्थदंड भी लगाया है। (संवाद)