एसिड अटैक के दोषी दो भाइयों को 10 वर्ष की कैद
बलरामपुर। फास्ट ट्रैक कोर्ट के न्यायाधीश द्वितीय ने शनिवार को एसिड अटैक के आरोप में दो भाइयों को दोषी मानते हुए 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। न्यायाधीश ने आरोपियों को 20-20 हजार रुपये का अर्थदंड भी अदा करने का आदेश दिया है।
थाना उतरौला के ग्राम गुमड़ीपूरे शुक्लगंज निवासी मायाराम गुप्ता ने थाने पर प्रार्थना पत्र दिया था कि 21 दिसंबर 2013 को बच्चों के झगड़े को लेकर रामलखन व लक्ष्मी सोनी ने मेरे ऊपर तेजाब फेंक दिया जिससे शरीर कई जगह झुलस गया।
पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर दोनों को जेल भेज दिया। सत्र परीक्षण के दौरान सरकारी अधिवक्ता वसीउल हसन ने सात गवाहों को न्यायालय में प्रस्तुत किया।
दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने व पत्रावली का अवलोकन के बाद एफटीसी द्वितीय डॉ. अमित वर्मा ने राम लखन व लक्ष्मी सोनी को एसिड अटैक का दोषी माना।
न्यायाधीश ने दोनों आरोपियों को 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास व 20-20 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा न करने पर आरोपियों को छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। न्यायाधीश ने अर्थदंड की रकम पीड़ित को मुआवजे के रुप में देने का आदेश दिया है।