बलरामपुर। सड़कों पर यातायात व सुरक्षा नियमों की अनदेखी करने वालों को अब भारी पड़ सकता है। निर्धारित क्षमता से अधिक भार वाले वाहनों पर 20 हजार रुपये का जुर्माना किया जाएगा। वाहन चलते समय मोबाइल से बात करने वालों को दोबारा पकड़े जाने पर 10 हजार रुपये का जुर्माना वसूल किया जाएगा। एआरटीओ अरविंद यादव ने सभी प्रकार के वाहन स्वामियों के लिए सड़क पर फर्राटा भरते समय आवश्यक दिशा-निर्देश का पालन करने के संबंध में एडवाइजरी जारी किया है।
एआरटीओ ने बुधवार को बताया कि उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग की तरफ से मोटर यान अधिनियम के विभिन्न धाराओं में जुर्माने की धनराशि वसूल किए जाने की धनराशि का नया निर्धारण किया गया है। बिना हेलमेट के बाइक चलाने वालों से एक हजार रुपये, वाहन चलाते समय मोबाइल का प्रयोग करने वालों से पहली बार एक हजार रुपये और दूसरी बार 10 हजार रुपये का जुर्माना वसूला जाएगा।
बिना वैध लाइसेंस के वाहन चलने पर पांच हजार रुपये का जुर्माना भरना होगा। चेकिंग अधिकारी के निर्देश का उल्लंघन व कार्य में बाधा डालने पर पांच हजार रुपये, हल्के मोटर यान की गति सीमा का उल्लंघन करने पर दो हजार रुपये, मध्यम व भारी वाहनों से गति सीमा का उल्लंघन करने पर चार हजार रुपये, बिना रेफ्लेक्टर, बिना परमिट व प्रेशर हार्न का प्रयोग करने वालों पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। बिना पंजीयन, बिना फिटनेस व बिना उपयुक्त नंबर प्लेट के वाहन चलाने वालों से पहली बार पांच हजार रुपये और दूसरी बार 10 हजार रुपये का जुर्माना ठोंका जाएगा।
बिना परमिट व परमिट शर्तों का उल्लंघन करके वाहन चलाने वालों पर 10 हजार रुपये, सड़कों पर अनावश्यक निरंतर व निषिद्घ क्षेत्र में प्रेशर हार्न बजाने पर पहले एक हजार रुपये और दोबारा पकड़े जाने पर दो हजार जुर्माना भरना होगा। नो पार्किंग, बिना इंडीकेटर के वाहन मोड़ने, चेकिंग अधिकारी को प्रपत्र न दिखाने पर पहली बार में पांच सौ रुपये और दूसरी बार में 1500 रुपये का जुर्माना देना होगा।