दुराचार के आरोपी को 10 वर्ष की सजा
- एफटीसी प्रथम ने सुनाई सजा
बलरामपुर। एफटीसी प्रथम ने दुराचार के आरोपी को 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। न्यायाधीश ने आरोपी को 10 हजार रुपए अर्थदंड अदा करने का आदेश दिया है।
कोतवाली गैसड़ी के एक गांव की रहने वाली महिला ने थाने पर प्रार्थना पत्र दिया था कि उसकी लड़की 4 मई 2015 की शाम को शौच के लिए खेत में गई थी। लड़की को अकेला पाकर ग्राम रमवापुर थारू निवासी कट्टे यादव ने दुराचार किया। पुलिस ने दुराचार के आरोप में कट्टे यादव को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। विवेचक ने विवेचना के बाद कोर्ट में कट्टे यादव के विरुद्घ आरोप पत्र प्रस्तुत स्यिा। सत्र परीक्षण के दौरान सरकारी अधिवक्ता रवीन्द्र यादव ने सात गवाहों को कोर्ट में प्रस्तुत किया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने व पत्रावली का अवलोकन करने के बाद एफटीसी न्यायाधीश प्रथम अशोक कुमार सिंह ने कट्टे यादव को दुराचार करने का दोषी माना। न्यायाधीश ने कट्टे यादव को 10 वर्ष के सश्रम कारावास व 10 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा न करने पर आरोपी को 6 माह का अतिरिक्त सजा भुगतना पड़ेगा। ब्यूरो