बलरामपुर। अपर सत्र न्यायाधीश प्रदीप कुमार तृतीय ने सोमवार को मुकदमों की सुनवाई के दौरान दुष्कर्म के दोषी को 14 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। तीन साल में मुकदमे का फैसला हो गया है। न्यायाधीश ने दोषी पर 60 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।तुलसीपुर क्षेत्र के एक गांव की महिला ने 25 नवंबर 2022 को केस दर्ज कराया।
बताया विपक्षी ग्राम वजीरडीह निवासी तिलकराम यादव ने मुंह पर कपड़ा बांधकर दुष्कर्म किया। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच की। विवेचना के बाद पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और पत्रावलियों का अवलोकन करने के बाद तिलकराम यादव को दुष्कर्म का दोषी मानते हुए कठोर कारावास की सजा के साथ अर्थदंड भी लगाया। (संवाद)