वाहनों की गतिविधियों की अब मोबाइल नंबरों से निगरानी की जाएगी। वाहनों के डाटाबेस में मोबाइल नंबर दर्ज कराना अनिवार्य होगा। मोबाइल नंबर दर्ज नहीं कराने वाले वाहन स्वामियों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।
एआरटीओ फरीदउद्दीन ने बीते दिन बताया कि जिले के सभी वाहन स्वामियों को न्यायालय के आदेश का अनुपालन करने के लिए वाहनों के डाटाबेस में मोबाइल नंबर दर्ज कराना अनिवार्य है। वाहनों की गतिविधियों की निगरानी मोबाइल नंबरों से की जाएगी।
किसी वाहन का ई-चालान होने पर वाहन डाटाबेस में दर्ज उसके स्वामी के मोबाइल नंबर पर ई चालान की सूचना भेजी जाएगी। जिले के सभी वाहन स्वामियों को निर्देश दिया गया है कि उप संभागीय परिवहन कार्यालय पहुंचकर वाहन के डाटाबेस में अपना मोबाइल नंबर अवश्य दर्ज करा दें।
वाहन स्वामी स्वयं भी विभाग की वेबसाइट पर अपना मोबाइल नंबर फीड व अपडेट कर सकते हैं। एआरटीओ ने चेतावनी दी है कि यदि वाहन स्वामी ने अपने वाहन के डाटाबेस में मोबाइल नंबर नहीं दर्ज कराया तो विधिक कार्रवाई की जाएगी।