यादव गन हाउस पर गिर सकती है कारतूस फर्जीवाड़े की गाज
बलरामपुर। नगर के मोहल्ला पहलवारा स्थित पूर्व मंत्री के बेटे के नाम से चल रहे यादव गन हाउस पर कारतूस बिक्री में किए गए फर्जीवाड़े की गाज गिर सकती है।
डीएम ने मंत्री के बेटे के नाम एफआईआर दर्ज कराने व गन हाउस का लाइसेंस निरस्त किए जाने का निर्देश दिया है। एसडीएम सदर ने फर्जीवाड़े के संबंध में नोटिस जारी कर एक सप्ताह में संचालक से जवाब तलब किया है।
यादव गन हाउस के संचालक पूर्व मंत्री डॉ. एसपी यादव के बेटे आदर्श यादव है। हरैया थाना क्षेत्र के ग्राम भटपुरवा निवासी राजेश्वर प्रसाद तिवारी ने अपने गन लाइसेंस पर 14 जून 2017 को कारतूस खरीदा था।
इन्हीं के लाइसेंस पर 29 दिसंबर 2017 को भी गन हाउस के रजिस्टर में 10 कारतूस की फर्जी बिक्री दर्शायी गई है। मामले की शिकायत पर डीएम ने जांच का निर्देश दिया। जांच में पाया गया कि कारतूस बिक्री रजिस्टर में कई जगह ओवर राइटिंग व गलत अंकना की गई।
जांच टीम की रिपोर्ट पर डीएम कृष्णा करुणेश ने सदर एसडीएम को गत 25 मई को ही गन हाउस संचालक के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने व लाइसेंस निरस्त करने का निर्देश दिया है।
सदर एसडीएम एके गौड़ ने बताया कि आदर्श यादव को नोटिस देकर एक सप्ताह के अंदर कारतूस बिक्री फर्जीवाड़े में अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया गया है। पक्ष प्राप्त होने के पश्चात एफआईआर व लाइसेंस निरस्तीकरण के संबंध में कार्रवाई की जाएगी।