बलरामपुर। अपर सत्र न्यायाधीश ने लूट व जानलेवा हमला करने के आरोपी को दोषी करार माना है। कोर्ट ने दोषी को 10 वर्ष के सश्रम कारावास के साथ 60 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
सरकारी अधिवक्ता नवीन कुमार तिवारी ने बताया कि थाना सादुल्लाहनगर में शीतला प्रसाद सोनी ने 23 अगस्त 2015 को एक प्रार्थना पत्र दिया था। इसमें आरोप लगाया गया था कि उनके भतीजे राजेश कुमार सोनी व पवन कुमार सोनी अपनी सराफा दुकान बंद करके आ रहे थे। उनके झोले में सोने-चांदी की सामग्री के साथ नकदी भी थी। इसी दौरान देवरिया मोड़ के पास अज्ञात मोटर साइकिल सवारों नेे दोनों को गोली मार कर झोला लूट लिया।
जांच के बाद पुलिस ने थाना तरबगंज जिला गोंडा के गांव चांदपुर निवासी सुधीर दूबे को गिरफ्तार कर उसके पास से लूट का सामान व अवैध कट्टा बरामद किया। पुलिस ने आरोपी सुधीर दूबे के खिलाफ फाइनल रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल की। साक्ष्य व गवाही के बाद अपर सत्र न्यायाधीश इफ्तेखार अहमद ने आरोपी सुधीर दूबे को दोषी करार मानते हुए सजा सुनाई। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि अर्थदंड में से आधी धनराशि घटना में घायल राजेश व पवन सोनी को मदद के तौर पर बराबर-बराबर दी जाए।