बलरामपुर। विशेष सत्र न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट सुमित कुमार प्रेमी ने अवैध मादक पदार्थ रखने वाले को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। न्यायाधीश ने दोषी को एक लाख रुपये अर्थदंड से भी दंडित किया है।
थाना लालिया की पुलिस ने 9 सितंबर 2015 को अवैध मादक पदार्थ के साथ थाना लालिया निवासी दयालु को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने जांच के बाद आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया। विशेष लोक अभियोजक एनडीपीएस एक्ट रविंदर प्रताप सिंह और धर्मेंद्र कुमार त्रिपाठी ने न्यायालय में आठ गवाहों को पेश किया। पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर न्यायाधीश ने दयालु को अवैध मादक पदार्थ रखने का दोषी करार देते हुए 10 वर्ष के कारावास और एक लाख रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड अदा न करने पर दोषी को दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। (संवाद)