बलरामपुर। गिरफ्तारी के दौरान हलका प्रभारी पर चाकू से हमला करने वाले पांच लोगों को न्यायालय ने 10-10 साल की सजा सुनाई है। न्यायालय ने 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर छह-छह माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी।
एसपी राजेश कुमार सक्सेना ने शुक्रवार को बताया कि 25 सितंबर 2018 को थाना महराजगंज तराई में दबिश के दौरान आरोपी कौशल श्रीवास्तव, शंकर श्रीवास्तव, शैलेंद्र श्रीवास्तव, केशव श्रीवास्तव व चंद्रशेखर श्रीवास्तव ने चाकू लहराते हुए हलका प्रभारी एसआई के पेट पर हमला कर दिया था। बीट आरक्षी के पेट में चाकू से हमला करने व सरकारी काम में बाधा पहुंचाने के आरोप में एसआई की तरफ से थाना महराजगंज तराई में केस दर्ज कराया गया था।
मुकदमा दर्ज करने के बाद एसआई निजामुद्दीन खां को विवेचना सौंपी गई। एएसपी नम्रिता श्रीवास्तव के पर्यवेक्षण में ऑपरेेशन शिकंजा के तहत न्यायालय में मुकदमे की पैरवी शुरू की गई। सीओ ललिया राधारमण सिंह, मॉनीटरिंग सेल प्रभारी निरीक्षक केके यादव, अभियोजन अधिकारी वर्षकार कलहंस, पैरोकार थाना महराजगंज तराई व जिला अभियोजन विभाग के संयुक्त प्रयास से न्यायालय में प्रभावी पैरवी कर गवाहों को समय से उपस्थित कराया गया।
न्यायालय ने दोषी पांचों अभियुक्तों को 10-10 साल की सजा सुनाई है। साथ ही 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर सभी को छह-छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।