बलिया। लॉक डाउन के बीच, गंभीर बीमारी जैसे कैंसर, दिल की बीमारी आदि में कीमोथेरेपी या ऑपरेशन के लिए जनपद से बाहर जाना हो तो उनके लिए पास जारी किया जाएगा। जिलाधिकारी श्रीहरि प्रताप शाही ने बताया कि ऐसे मरीजों को इलाज कराने के लिए बाहर कहीं आवागमन में दिक्कत ना हो, इसे देखते हुए पास निर्गत करने के लिए मुख्य चिकित्साधिकारी को नामित किया गया है। मुख्य चिकित्साधिकारी अपने स्तर पर इसके लिए उप मुख्य चिकित्साधिकारियों को नामित करेंगे और संबंधित मरीजों के चिकित्सा संबंधी अभिलेखों का बकायदा परीक्षण कर आवागमन के लिए पास जारी करेंगे। कीमोथेरेपी या ऑपरेशन की नियत तिथि पर जाने में कोई दिक्कत न हो, इसलिए ये निर्णय लिया गया है।
आवश्यक वस्तुओं वाले वाहनों को छूट
बलिया। लॉक डाउन में आवश्यक वस्तुओं को लाने या ले जाने वाली गाड़ियों को छूट दी गई है। जिलाधिकारी श्रीहरि प्रताप शाही व एसपी देवेंद्र नाथ ने बुधवार को आदेश जारी कर कहा है कि घरेलू उपयोग की चीजें जैसे गेहूं, चावल, आटा, बेसन, मैदा, दाल, तेल, घी, डालडा, रिफाइन, साबुन, टूथपेस्ट, सभी प्रकार के मेवा, आलू, सभी प्रकार की सब्जियां, फल, दूध तथा पेट्रोलियम पदार्थ को लाने वाले वाहनों पर प्रतिबंध नहीं होगा। इसके अलावा पशुओं के चारा से संबंधित पशु आहार, भूसा, चिकित्सकीय उपकरण जैसे दवा, क्लोरीन, ब्लीचिंग पाउडर तथा अन्य केमिकल जो फर्श साफ करने में प्रयोग किए जाते हैं, इनके परिवहन पर भी छूट रहेगी। आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता में कहीं कोई दिक्कत न हो इसलिए ऐसा निर्णय लिया गया है।