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अपराधी विशम्भर की 2.13 करोड़ की संपत्तियां कुर्क करने का आदेश

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बलिया। जिलाधिकारी अदिति सिंह ने गैंग लीडर विशम्भर यादव के आपराधिक कृत्यों द्वारा अर्जित 2.13 करोड़ की अवैध संपत्ति कुर्क करने का आदेश दिया है। यह कार्रवाई प्रभारी निरीक्षक गड़वार की रिपोर्ट और पुलिस अधीक्षक की संस्तुति पर की गई है।
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पुलिस के मुताबिक कोतवाली बलिया से संबंधित विशम्भर यादव पुत्र शिवनारायण यादव निवासी ग्राम टकरसन थाना बांसडीह रोड का गिरोह संचालित करता है। इसका लीडर स्वयं विशम्भर यादव है। विशम्भर ने संगठित तरीके से हत्या, हत्या के प्रयास, लूट, डकैती व अन्य अपराध के बल पर अवैध रुप से चल और अचल सम्पत्तियां अर्जित की है। अभियुक्त के विरुद्ध गैंगेस्टर एक्ट के अतिरिक्त जनपद बलिया के विभिन्न थानों व जनपद लखनऊ सहित कुल 14 मुकदमा दर्ज है। विशम्भर के विधिक आय का कोई ज्ञात स्रोत नहीं है। अभियुक्त द्वारा दो करोड़ 13 लाख 14 हजार की चल-अचल सम्पत्तियां अवैधानिक तरीके से स्वयं, शिवनारायण यादव व नीतू यादव के नाम से अर्जित की हैं, जो उसके आय के स्त्रोत के आनुपातिक नहीं मिली। जिलाधिकारी बलिया ने इन संपत्तियों को कुर्क करने का आदेश दिया है।
मिंटू सिंह हत्याकांड में विश्वम्भर था आरोपी
बलिया। शहर कोतवाली क्षेत्र के महावीर घाट के समीप बाइक सवार तीन बदमाशों ने दाह संस्कार में शामिल होने बाइक से जा रहे व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी थी। बाइक पर पीछे बैठा व्यक्ति भी गोली लगने से घायल हो गया था।
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बांसडीहरोड थाना क्षेत्र के टकरसन गांव निवासी खेदन वर्मा (70) पुत्र सुघर वर्मा की 24 जून 2020 की रात लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। उनके दाह संस्कार के लिए गांव के लोग 25 जून की शाम महावीर घाट के लिए निकले। गांव के लोगों के साथ मिंटू सिंह (38) और शुभ नारायण वर्मा (48) बाइक से दाह संस्कार में शामिल होने जा रहे थे। जैसे ये महावीर घाट के समीप पहुंचे कि पीछे से आ रहे बाइक सवार तीन बदमाशों ने शुभ नारायण वर्मा को गोली मार दी थी। बाइक चला रहे मिंटू ने पीछे मुड़कर बदमाशों को देख बाइक छोड़कर भागने लगा। इसकी बदमाशों ने दौड़ाकर गोली मार की हत्या कर दी थी। इस मामले में विश्वम्भर यादव समेत कई लोग आरोपी थे। इनके खिलाफ शहर कोतवाली में संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ था। वर्तमान में अभियुक्त विश्वम्भर समेत सभी आरोपी जेल मेें हैं।
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