बलिया। असंगठित क्षेत्रों में काम करने वाले 45 तरह के कामगारों के लिए अच्छी खबर है। अब उन्हें सिर्फ एक बार पंजीयन कराने पर पांच साल के लिए मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना का लाभ मिलेगा। जिला श्रम अधिकारी जयशंकर ने बताया कि निर्माण श्रमिकों को छोड़कर 45 प्रकार के कार्य करने वाले श्रमिकों का पंजीयन हो रहा है। श्रमिक 60 रुपये जमा करा के पंजीयन करा सकते हैं। मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत पंजीकृत कामगारों और उनके परिजनों को पांच लाख तक कैशलेस इलाज की नि:शुल्क सुविधा होगी। मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना में कामगार की हादसे में मौत या दिव्यांगता होने पर दो लाख की सहायता दी जाती है। इसके लिए www.upssb.in पर लगभग 1.30 लाख श्रमिकों का पंजीयन किया जाना है।
ये असंगठित कामगार होंगे पात्र
समाचार पत्र वितरक, धोबी, दर्जी, माली, मोची, नाई, बुनकर, रिक्शा चालक, घरेलू कर्मकार, कूड़ा बीनने वाला, हाथ ठेला चलाने वाला, फुटकर फल सब्जी विक्रेता, चाय व चाट ठेला लगाने वाला, फुटपाथ व्यापारी, कुली, लाइट उठाने वाले, केटरिंग का कार्य करने वाले, फेरी लगाने वाले मोटर साइकिल व साइकिल मरम्मत करने वाले, गैरेज कर्मकार, ऑटो चालक, सफाई कामगार, ढोल व बाजा बजाने वाले, टेंट हाउस में कार्य करने वाले, मछुआरा, तांगा व बैलगाड़ी चलाने वाले, अगरबत्ती बनाने वाले, भूजा बेचने वाले, पशुपालन, मत्स्य पालन, मुर्गी व बतख पालन में लगे कर्मकार, दुकानों में कार्य करने वाले, खेतिहर कर्मकार, चरवाहा, दूध दूहने वाले, नाव चलाने वाले, नट-नटनी, रसोइया, ठेका मजदूर, सूत, रंगाई, कताई, धुलाई आदि का कार्य करने वाले, दरी, कंबल, जरी, जरदौजी, चिकन कार्य, मीटशाप व पोल्ट्री फार्म पर कार्य करने वाले, कांच की चूड़ी एवं अन्य कांच उत्पादों में स्वरोजगार कार्य करने वाले कर्मकारों एवं डेयरी पर कार्य करने करने वाले योजना के लिए पात्र होंगे।