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दोहरे हत्याकांड में दो को आजीवन कारावास

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बलिया। रेवती थाना क्षेत्र में दो साल पहले हुए दोहरे हत्याकांड के मुकदमे की सुनवाई करते हुए जिला जज गजेंद्र कुमार सिंह ने रेवती थाना क्षेत्र के श्रीनगर निवासी अभियुक्त नन्दन सिंह व बांसडीह रोड थाना क्षेत्र के दवनी गांव निवासी कुंजविजय सिंह को धारा 302 व 201 का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। जिला जज ने 120बी के आरोपी बिहार के मढ़ौरा थाना क्षेत्र के अवारी निवासी अरुण सिंह को आरोप मुक्त कर दिया है।
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रेवती थाना क्षेत्र के अधिसिझुआ गांव के गुमानी के डेरा पर 22 मई 2017 को दो बिहार के नथुआ निवासी लालू ठाकुर व चमारी गांव निवासी लालमोहन सिंह की हत्या कर शव को कुंए में डाल दिया गया था। गांव के लोगों की सूचना पर पहुंची रेवती पुलिस ने शवों को कुंए से बाहर निकलवाया और मृतक की पहचान नहीं होने पर चौकीदार भुनेश्वर यादव के बयान पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरु कर दी। इसके बाद पुलिस ने सुराग जुटाकर मृतकों के परिजनों को जानकारी दी। पोस्टमार्टम के बाद दोनों मृतकों की मां पहुंची और शवों का पहचान किया। इसके बाद लालू ठाकुर की मां प्रभावती देवी तहरीर देकर नन्दन सिंह, गोलू सिंह व कुंजविजय सिंह पर घर से लाकर हत्या करने व अरुण सिंह पर हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाया था। जिसमें गोलू सिंह पुलिस की मुठभेड़ में मारा गया और नन्दन मऊ व अरुण बलिया जेल में बंद हैं जबकि कुंजविजय जमानत पर था।
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