बलिया। गैंगस्टर एक्ट के मामले में सुनवाई करते हुए न्यायालय (गैंगस्टर एक्ट) एवं अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट -3 की न्यायाधीश नीलम ढाका की अदालत ने दोषी को तीन साल की सजा सुनाई।
थाना रसड़ा में गैंगस्टर एक्ट में अभियुक्त राजेश कुमार निवासी नागपुर के खिलाफ केस दर्ज हुआ था। इसका विचारण न्यायालय विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर एक्ट) अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट -3 द्वारा किया जा रहा था। न्यायालय ने सुनवाई करते हुए अभियोजन व बचाव पक्ष के अधिवक्ता की बहस सुनने के उपरांत दोष सिद्ध पाते हुए दोषी को तीन वर्ष की सजा सुनाई। पांच हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया गया। अर्थदंड अदा नहीं करने पर दोषी को 15 दिन का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना पड़ेगा। संवाद