बलिया। गड़वार थाना क्षेत्र के रतसर खुर्द गांव में चार वर्ष पहले संपत्ति बंटवारे के विवाद में छट्ठू वर्मा की हत्या में भाई-भाभी और पुत्र को अदालत ने दोषी पाया। किशुन वर्मा, उसकी पत्नी उषा, पुत्र अमृत निवासी रतसर कला खुर्द को उम्रकैद की सजा सुनाई।
मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार झा के न्यायालय ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनीं। तीनों पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। गड़वार थाना क्षेत्र अंतर्गत रतसर कला खुर्द गांव में 19 जुलाई 2021 को रात में सोहन वर्मा ने तहरीर दी कि बंटवारे के विवाद में किशुन, उषा व अमृत ने ईंट से छट्ठू वर्मा पर हमला कर दिया। 20 जुलाई 2019 को इलाज के दौरान छट्ठू वर्मा की मौत हो गई। छट्ठू वर्मा पर उसके भाई ने ही हमला किया है। सभी आरोपियों विरुद्ध 20 जुलाई को मुकदमा पंजीकृत हुआ और गिरफ्तारी हुई। गिरफ्तारी के बाद आरोपी जमानत पर थे। मंगलवार को सुनवाई के बाद जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने फैसला सुनाया।