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ग्राम समाज की भूमि कब्जाने वाले 34 लोगों पर तीस लाख का जुर्माना

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बलिया। जिले के दुधैला गांव में ग्राम समाज की भूमि पर डेढ़ दशक से अवैध कब्जा करने वाले 34 लोगों पर तीस लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। सदर तहसीलदार गुलाब चंद्रा ने शनिवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए सभी को भूमि से बेदखल कर ग्राम समाज को कब्जा दिलाने का आदेश दिया है। साथ ही कहा जुर्माना नहीं देने वालों को गिरफ्तारी की जाएगी। प्रदेश में इस तरह की बड़ी कार्रवाई से जिले के अवैध कब्जाधारियों में हड़कंप है।
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हल्दी थाना क्षेत्र के सोनवानी गांव निवासी भोला नाथ मिश्रा ने तीन साल पहले तहसीलदार की अदालत में वाद दाखिल कर आरोप लगाया था कि दुधैला गांव के 34 लोगों ने गांव के चारागाह, राहछवर और खलिहान की करीब एक हेक्टेयर भूमि पर अवैध कब्जा कर लिया है। इससे लोगों को काफी दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। तीन साल तक मामले की सुनवाई लगातार चलती रही, लेकिन फैसला नहीं हुआ। इस दौरान प्रकरण में ग्राम सभा की ओर से लगातार पैरवी होती रही। वर्ष 2017 में वादी भोला नाथ मिश्र उच्च न्यायालय, इलाहाबाद चले गये। तब हाईकोर्ट ने जिलाधिकारी को मामले के त्वरित निस्तारण का आदेश दिया। इसके बाद तहसीलदार की कोर्ट ने लगातार मामले की सुनवाई की। शनिवार को फैसला सुनाया गया। इसमें सभी अवैध कब्जाधारियों पर क्रमश: एक से डेढ़ लाख रुपये का जुर्माना लगाने और जुर्माना राशि की वसूली का आदेश दिया गया है। अपने आदेश में तहसीलदार गुलाब चंद्रा ने स्पष्ट किया है कि जुर्माना राशि नहीं देने की स्थिति में आरोपी की गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाए। मामले में राजस्व के सरकारी अधिवक्ता संपूर्णानंद दूबे और अंबरीश शुक्ला तथा विपक्ष की तरफ से अधिवक्ता बालेंदु कुमार ओझा राजू ने अहम भूमिका अदा की।
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